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Mau News: गैंगस्टर एक्ट के तहत 9.30 लाख रुपये के दो पिकअप वाहन जब्त
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संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोपागंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दो शातिर अपराधियों के 9 लाख 30 हजार रुपये मूल्य के दो पिकअप वाहन जब्त किए हैं।
यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई है। इस संबंध में जानकारी थाना प्रभारी राकेश रोहन ने दी। उन्होंने बताया कि जब्त वाहनों में एक पिकअप अनुज कुमार यादव का है, जिसकी कीमत लगभग 80 हजार रुपये है।
दूसरा पिकअप विजय कुमार का है, जिसकी अनुमानित कीमत 8 लाख 50 हजार रुपये है। दोनों वाहनों की कुल कीमत 9 लाख 30 हजार रुपये आंकी गई है।
दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना दोहरीघाट में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। पुलिस जांच में सामने आया कि उनके पास इन वाहनों को खरीदने का कोई वैध आय स्रोत नहीं था। आरोप है कि उन्होंने अपराध से अर्जित धन से ये वाहन खरीदे थे।
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उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक मऊ ने 15 मई और 15 जून 2026 को इन वाहनों को जब्त करने की संस्तुति दी थी। जिलाधिकारी मऊ ने 20 जून 2026 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्ती का आदेश पारित किया। इसके बाद 28 जून 2026 को थाना कोपागंज पुलिस ने एसपी के निर्देश पर दोनों पिकअप वाहनों को जब्त कर लिया।
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यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई है। इस संबंध में जानकारी थाना प्रभारी राकेश रोहन ने दी। उन्होंने बताया कि जब्त वाहनों में एक पिकअप अनुज कुमार यादव का है, जिसकी कीमत लगभग 80 हजार रुपये है।
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दूसरा पिकअप विजय कुमार का है, जिसकी अनुमानित कीमत 8 लाख 50 हजार रुपये है। दोनों वाहनों की कुल कीमत 9 लाख 30 हजार रुपये आंकी गई है।
दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना दोहरीघाट में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। पुलिस जांच में सामने आया कि उनके पास इन वाहनों को खरीदने का कोई वैध आय स्रोत नहीं था। आरोप है कि उन्होंने अपराध से अर्जित धन से ये वाहन खरीदे थे।
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उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक मऊ ने 15 मई और 15 जून 2026 को इन वाहनों को जब्त करने की संस्तुति दी थी। जिलाधिकारी मऊ ने 20 जून 2026 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्ती का आदेश पारित किया। इसके बाद 28 जून 2026 को थाना कोपागंज पुलिस ने एसपी के निर्देश पर दोनों पिकअप वाहनों को जब्त कर लिया।