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Mau News: नाबालिग से छेड़छाड़ में तीन वर्ष का कठोर कारावास

Fri, 15 Dec 2023 11:53 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 15 Dec 2023 11:53 PM IST
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Three years rigorous imprisonment for molesting a minor
मऊ। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाया। उसे 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही कुल 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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वहीं, अर्थदंड जमा हो जाने पर 10 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि उसकी 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 11 जनवरी 2017 को आरोपी ने घर में घुसकर छेड़छाड़ की। उसकी तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना चिश्तीपुर गांव निवासी विनोद राजभर पुत्र चंद्रबली के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
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कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने 6 गवाहों को कोर्ट में पेशकर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों को देखने के बाद आरोपी विनोद राजभर को घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी पाया।
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दोषी पाए जाने के बाद उसे पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, घर में घुसने के मामले में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
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