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Mau News: नाबालिग से छेडछाड़ के मामले में एक को तीन वर्ष का कारावास
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विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने और धमकी देने के मामले में सुनवाई के बाद शुक्रवार को दोषी पाया। दोषी को पाक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जिसे न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं अर्थदंड जमा हो जाने पर 10 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार वादी के साथ 18 जून 2014 की रात में छेड़छाड़ हुई। इसका विरोध करने पर धमकी दी। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना बहलोलपुर गांव निवासी सोनू यादव के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पांच गवाहों को कोर्ट में पेशकर पक्ष रखा। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी ओमवीर यादव को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने, धमकी देने के मामले में दोषी पाया।
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अभियोजन के अनुसार वादी के साथ 18 जून 2014 की रात में छेड़छाड़ हुई। इसका विरोध करने पर धमकी दी। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना बहलोलपुर गांव निवासी सोनू यादव के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पांच गवाहों को कोर्ट में पेशकर पक्ष रखा। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी ओमवीर यादव को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने, धमकी देने के मामले में दोषी पाया।
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