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Mau News: नाबालिग से छेड़छाड़ में तीन साल की सजा

Sat, 25 May 2024 01:19 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 25 May 2024 01:19 AM IST
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Three years imprisonment for molesting a minor
मऊ। विशेष जज पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई। सजा पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाई गई। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं जुर्माना का 15 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है।
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27 जुलाई 2017 को जब 15 वर्षीय पीड़िता भैंस चराने गई थी तो सुनील कुमार यादव ने उससे अश्लील हरकत की। विरोध करने पर उसे मारापीटा और गाली दी। वादिनी की तहरीर पर पुलिस ने दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के औरंगाबाद डिहवा निषाद नगर निवासी सुनील कुमार यादव पुत्र सीताराम यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर करने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र जमा किया। अभियोजन से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने 6 गवाहों को पेश कर पीड़ित का पक्ष रखा। वहीं आरोपी पक्ष से कहा गया कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। विशेष जज ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपी सुनील यादव को नाबालिग से छेड़छाड़ एवं मारपीट का दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष की कैद और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। मारपीट मामले में 6 माह का कठोर कारावास की सजा का निर्णय सुनाया। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं अर्थदंड जमा हो जाने पर 15 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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