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हत्या के दो मामलों में चार की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 23 Feb 2021 11:04 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 23 Feb 2021 11:04 PM IST
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The bail application of four in two murder cases rejected
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने हत्या के दो मामलों में चार आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बढुआगोदाम निवासी रामकरन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का का आरोप है कि 18 दिसंबर 2020 को आरोपियों ने पुरानी रंजिश में शैलेंद्र यादव की हत्या कर दी। आरोपी बदुआगोदाम निवासी सत्यम सिंह, मुराली सिंह तथा गोपाल सिंह ने जमानत के लिए अर्जी दी। अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला घोसी कोतवाली क्षेत्र का है। बलिया के नगरा थाना क्षेत्र के मलय हरसेनपुर घोघरा निवासी दुर्ग विजय चौहान ने तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री राजकुमारी की शादी 26 मई 2013 को सुनील चौहान के साथ हुई थी। ससुराली रुपये चोरी करने का आरोप लगाकर 28 दिसंबर 2020 को राजकुमारी को मार डाला । मामले में आरोपी घोसी कोतवाली क्षेत्र के जलईपुर मसिना निवासी सुनील चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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