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Mau News: वैकल्पिक दस्तावेजों से भी प्रमाणित होगी मृतक की आयु
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मऊ। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत नगरीय क्षेत्र के आवेदकों को शासन ने बड़ी राहत दी है। अब मृतक की आयु प्रमाणित करने के लिए हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाण-पत्र या परिवार/कुटुंब रजिस्टर उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित वैकल्पिक अभिलेख भी मान्य होंगे। इससे ऐसे आवेदकों के लिए योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया आसान हो सकेगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में यह व्यवस्था लागू की गई है। इसका उद्देश्य उन आवेदकों को सुविधा देना है, जिनके पास मृतक की आयु प्रमाणित करने के लिए पारंपरिक अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। यह सुविधा विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले पात्र आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण है।
हाईस्कूल प्रमाणपत्र और परिवार रजिस्टर न होने पर मृतक की आयु प्रमाणित करने के लिए अब राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैनकार्ड जैसे अभिलेख स्वीकार किए जा सकेंगे। इससे सीमित दस्तावेजों के कारण आवेदन में आने वाली दिक्कतें कम होने की उम्मीद है और पात्र लोगों के लिए आयु सत्यापन की प्रक्रिया सरल होगी।
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वैकल्पिक अभिलेखों का लाभ लेने वाले आवेदकों को निर्धारित प्रारूप पर स्व-घोषणा पत्र देना होगा। इसमें उन्हें यह घोषित करना होगा कि उनके पास मृतक का हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है। साथ ही यह भी बताना होगा कि उनके क्षेत्र में परिवार या कुटुंब रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने नगरीय क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने के लिए उपलब्ध वैकल्पिक अभिलेखों के साथ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें। इससे पात्र आवेदकों को योजना का लाभ लेने में अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में यह व्यवस्था लागू की गई है। इसका उद्देश्य उन आवेदकों को सुविधा देना है, जिनके पास मृतक की आयु प्रमाणित करने के लिए पारंपरिक अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। यह सुविधा विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले पात्र आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण है।
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हाईस्कूल प्रमाणपत्र और परिवार रजिस्टर न होने पर मृतक की आयु प्रमाणित करने के लिए अब राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैनकार्ड जैसे अभिलेख स्वीकार किए जा सकेंगे। इससे सीमित दस्तावेजों के कारण आवेदन में आने वाली दिक्कतें कम होने की उम्मीद है और पात्र लोगों के लिए आयु सत्यापन की प्रक्रिया सरल होगी।
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वैकल्पिक अभिलेखों का लाभ लेने वाले आवेदकों को निर्धारित प्रारूप पर स्व-घोषणा पत्र देना होगा। इसमें उन्हें यह घोषित करना होगा कि उनके पास मृतक का हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है। साथ ही यह भी बताना होगा कि उनके क्षेत्र में परिवार या कुटुंब रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने नगरीय क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने के लिए उपलब्ध वैकल्पिक अभिलेखों के साथ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें। इससे पात्र आवेदकों को योजना का लाभ लेने में अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।