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तीसरे लाइसेंस को 15 दिन के अंदर जमा करें

Fri, 13 Nov 2020 11:56 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2020 11:56 PM IST
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मऊ। उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ के निर्देशानुसार नए नियम के तहत अब कोई लाइसेंसी तीन शस्त्र नहीं रख सकता है। पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान नेे कहा है कि ऐसे लोग जिनके पास तीन शस्त्र का लाइसेंस हैं, वे अपने एक शस्त्र को 15 दिन के अन्दर कारतूस सहित संबंधित थाने में जमा कर दें। इसके साथ ही सरेंडर कर मूल लाइसेंस शस्त्र कार्यालय में जमा कर दें। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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