{"_id":"697127b2d6651c463e06c8b9","slug":"subhaspa-mla-abbas-ansaris-statement-recorded-mau-news-c-295-1-svns1028-139665-2026-01-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mau News: सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी का बयान दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mau News: सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी का बयान दर्ज
विज्ञापन
सिविल कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे विधायक अब्बास अंसारी।संवाद
चुनाव में बिना अनुमति वाहनों के इस्तेमाल के मामले में आरोपी सुभासपा के सदर विधायक अब्बास अंसारी बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह के न्यायालय में उपस्थित हुए। सीजेएम ने उनका बयान दर्ज करते इस मामले में साक्ष्य के लिए 4 फरवरी की तिथि तय की।
मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 2022 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी।
मामले में पुलिस ने विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी, शाहिद लारी, इशराइल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। इसमें उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन मेंं सीजेएम ने धारा 188,171 भादवि के आरोप से अब्बास को मुक्त कर दिया है।
विज्ञापन
वहीं धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामले का संज्ञान लिया है। मामले में उमर अंसारी की पत्रावली अलग कर पहले ही बयान दर्ज कर लिया गया है। अब्बास अंसारी और अन्य आरोपियों का बयान होना था। बुधवार को सीजेएम ने अब्बास अंसारी सहित अन्य आरोपियों के बयान दर्ज कर साक्ष्य के लिए 4 फरवरी की तिथि तय की है।
ये है धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 133 चुनाव में वाहनों के अवैध रूप से इस्तेमाल से संबंधित है और इसके लिए दंड का प्राविधान है। इसमें तीन महीने तक का कारावास और जुर्माना शामिल है। यदि कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान या उसके संबंध में अवैध रूप से वाहनों का इस्तेमाल करता है, तो उसे दंडित किया जाएगा।
विज्ञापन
मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 2022 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी।
विज्ञापन
मामले में पुलिस ने विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी, शाहिद लारी, इशराइल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। इसमें उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन मेंं सीजेएम ने धारा 188,171 भादवि के आरोप से अब्बास को मुक्त कर दिया है।
विज्ञापन
वहीं धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामले का संज्ञान लिया है। मामले में उमर अंसारी की पत्रावली अलग कर पहले ही बयान दर्ज कर लिया गया है। अब्बास अंसारी और अन्य आरोपियों का बयान होना था। बुधवार को सीजेएम ने अब्बास अंसारी सहित अन्य आरोपियों के बयान दर्ज कर साक्ष्य के लिए 4 फरवरी की तिथि तय की है।
ये है धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 133 चुनाव में वाहनों के अवैध रूप से इस्तेमाल से संबंधित है और इसके लिए दंड का प्राविधान है। इसमें तीन महीने तक का कारावास और जुर्माना शामिल है। यदि कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान या उसके संबंध में अवैध रूप से वाहनों का इस्तेमाल करता है, तो उसे दंडित किया जाएगा।