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Mau News: एक ही परिवार के छह लोगों को 10-10 वर्ष की सजा

Fri, 05 May 2023 12:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 05 May 2023 12:39 AM IST
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Six people from the same family were sentenced to 10-10 years
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने गैरइरादतन हत्या के मामले में नामजद एक ही परिवार के छह लोगों को सुनवाई के बाद दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद बृहस्पतिवार को सभी को 10-10 वर्ष की सजा के साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, क्राॅस केस के मामले में सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार दोहरीघाट थाना क्षेत्र के फरसरा बुजुर्ग गांव निवासिनी परभावती देवी पत्नी राजनाथ मौर्य की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें गांव के ही अंगद मौर्य और सुभाष मौर्य पुत्र गण ब्रषकेतु मौर्य, हरिचरन उर्फ हरिश्चंद्र और घूरा उर्फ प्रेमचंद मौर्य पुत्रगण स्व. किशोर मौर्य, सतीश मौर्य पुत्र प्रेमचंद मौर्य और ब्रषकेतु उर्फ विषकेतु मौर्य पुत्र प्रहलाद को आरोपी बनाया। वादिनी का कथन था कि 1 जून 2007 को उसके पट्टीदार आरोपीगण बारजा निकाल रहे थे। जिसपर उसके पति राजनाथ मौर्य ने मना किया, तो आरोपीगण उन्हें लाठी डंडा से मारपीट कर उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाईं। इस दौरान पति को बचाने गए उसकी जेठानी विमला तथा जेठ शेषनाथ को भी मारेपीटे। मारपीट में पति को गंभीर चोट आई उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डाॅक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी राणा प्रताप सिंह और धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कुल आठ गवाहों को पेशकर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। जिला जज ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण अंगद मौर्य, हरिचरन उर्फ हरिश्चंद, घूरा उर्फ प्रेमचंद मौर्य, सतीश मौर्य, सुभाष मौर्य और ब्रषकेतु उर्फ विषकेत मौर्य को बलवा, मारपीट और गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। सभी को गैर इरादतन हत्या के मामले में 10 -10 वर्ष की सजा के साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। वही मारपीट के मामले में छह-छह माह की सजा के साथ ही पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड तथा बलवा के मामले में छह-छह माह की सजा का निर्णय सुनाया। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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