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Mau News: पुलिस को चकमा देकर रमेश सिंह काका ने कोर्ट में किया सरेंडर, जालसाजी मामले चार साल की हुई सजा

Fri, 06 Jun 2025 12:13 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, मऊ।
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ। Published by: प्रगति चंद Updated Fri, 06 Jun 2025 12:13 PM IST
सार

रमेश सिंह काका ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन ने 25 हजार रुपये इनाम घोषित किया था।

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Ramesh Singh Kaka surrendered in court in mau
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी रमेश सिंह काका - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आईआर गैंग 212 के मुख्य आरोपी रमेश सिंह काका ने पुलिस को चकमा देते हुए शुक्रवार को अदालत में सरेंडर कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने वर्ष 2010 में जालसाजी के मामले में चार साल की सजा सुनाई है।

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उसकी गिरफ्तारी के लिए बीते बुधवार को 25 हजार रुपये इनाम घोषित किया गया था। सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन जालसाजी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद फैसले के समय से रमेश सिंह काका गायब था।
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एसपी इलामारन जी ने बताया कि आरोपी ने सुबह 10 बजे के करीब कोर्ट में खुद को आत्मसर्पण कर दिया। बीते एक जून को जालसाजी के मामले सीजेएम कोर्ट ने दोषी करार दिया था। मामले में सहयोगी को चार वर्ष की सजा हुई थी। 
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इसे भी पढ़ें; Mau News: रमेश सिंह काका पर 25 हजार का इनाम घोषित, जालसाजी के मामले में दो दिन पहले पाया गया था दोषी

बता दें कि सरायलंखसी थाना क्षेत्र के कैथवली गांव निवासी रमेश सिंह काका प्रदेश स्तर का माफिया, हिस्ट्रीशाटर, टॉप टेन अपराधी के रूप में पंजीकृत है। उसके खिलाफ शहर कोतवाली में पंजीकृत 1309/2010 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि से संबंधित बीते एक जून को सीजेएम कोर्ट द्वारा इसे और उसके एक सहयोगी जावेद आजमी को दोषी करार किया था।  

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