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बाल विवाह होने पर दो वर्ष की सजा अथवा एक लाख का जुर्माना

Thu, 13 May 2021 10:10 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 13 May 2021 10:10 PM IST
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Punishment of two years or fine of one lakh for child marriage
मऊ। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति के साथ ही कानूनी रूप से दंडनीय अपराध होने के बावजूद समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु क्रमश: 21 वर्ष एवं 18 वर्ष के पूर्व ही कर दिया जाता है। प्राय: इस प्रकार विवाह अक्षय तृतीया के अवसर पर होते हैं। जबकि इस संबंध में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम -2006 के अंतर्गत बाल विवाह होेने पर दो वर्ष की सजा अथवा एक लाख का जुर्माना अथवा दोनों का प्राविधान है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 14 मई 2021 को है। बाल विवाह को हतोत्साहित करें तथा बाल विवाह की किसी भी घटना के संबंध में सूचना जिला प्रोबेशन कार्यालय के संरक्षण अधिकारी मोबाइल नंबर- 9415882957 एवं बाल कल्याण समिति मोबाइल नंबर-7052088121 अथवा 181/चाइल्ड हेल्प लाइन 1098/112 व अपने नजदीकी थाने पर दे सकते हैं।
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