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आपसी सुलह समझौते से वादों का निपटारा संभव

Wed, 17 Aug 2022 11:12 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 17 Aug 2022 11:12 PM IST
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Possible settlement of disputes by mutual conciliation agreement
कोपागंज ब्लाक के बाड़ा गांव में वाद मुक्त ग्राम कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद मौजूद ग्रामीण।संवाद - फोटो : MAU
मऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्री जगरुप यादव स्मारक विधि महाविद्यालय, इन्दारा में स्थापित लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से बुधवार को तहसील सदर के ग्राम बाड़ा को वादमुक्त ग्राम के लिए गोद लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि इसके जरिए आपसी सुलह समझौते वादों के निपटारे में आसानी होगी।
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प्राधिकरण के सचिव कुवंर मित्रेश सिंह कुशवाहा नेे बताया कि वादमुक्त ग्राम को गोद लिये जाने का मुख्य उद्देश्य न्यायालय में लंबित छोटे छोटे मामलों का आपसी सुलह समझौते से निपटारा कराना है। जिसे ग्राम प्रधान, विधि छात्र छात्राओं, बीडीओ, थानाध्यक्ष, तहसीलदार व विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। बताया कि न्याय प्राप्त करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका जो सीधे कोर्ट कचहरी से होता है। दूसरा माध्यम एडीआर (वैकल्पिक अनुतोष) जिसमें पक्षकार वार्ता सुलह समझौता, मध्यस्थता से मामलों का निपटारा होता है। सचिव ने बीडीओ कोपागंज हरिमोहन सिंह को लीगल एड क्लीनिक से केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की समस्त कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिलाने का निर्देश दिया। एसडीएम सदर हेमन्त कुमार चौधरी ने कहा कि आपसी विवाद का लाभ तीसरे पक्ष को मिलता है। थानाध्यक्ष कोपागंज अमित कुमार मिश्रा ने थाना समाधान दिवस के माध्यम से छोटे मामलों के निपटारे की जानकारी दी। इस दौरान ग्राम प्रधान जितेंद्र कुमार राजभर, पंकज यादव, अदरी चौकी प्रभारी लाल साहब गौतम आदि सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।
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