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Mau News: गैंगस्टर एक्ट के चार आरोपियों की संपत्ति कुर्क का करने का आदेश

Sat, 05 Aug 2023 12:42 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Aug 2023 12:42 AM IST
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Order to attach the property of four accused of gangster act
मऊ। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत चार आरोपियों की दो लाख 41 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई का आदेश दिया है।
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इसमें प्रदुम्न यादव पुत्र रमाशंकर निवासी जमुआरी, थाना घोसी के नाम पर 80 हजार रुपये मूल्य की बाइक को कुर्क करने का आदेश है। वहीं, अमरनाथ यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी खजुरी इंदारा थाना कोपागंज की 35 हजार की बाइक को और रणविजय सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पुत्र हरिलाल सिंह निवासी रानीपुर का 96 हजार रुपये का ऑटोरिक्शा कुर्क करने का निर्देश है।

प्रदीप कुमार पुत्र रामप्यारे निवासी जिगना थाना घोसी की 16 हजार और 14 हजार रुपये मूल्य की बाइक को कुर्क करने का आदेश दिया है। इन आरोपियों द्वारा अपराध से अवैध धन अर्जित कर वाहनों का क्रय किया गया था। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
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