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गैंगस्टर एक्ट में एक को 4 वर्ष 6 माह की सजा

Tue, 26 Jul 2022 10:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 26 Jul 2022 10:48 PM IST
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One sentenced to 4 years 6 months in gangster act
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने गैंगस्टर एक्ट में आरोपी हीरालाल उर्फ रिंकू को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे 4 वर्ष 6 माह की सजा के साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है । अभियोजन के अनुसार सरायलखंसी थाने में नोएडा जनपद निवासी हीरालाल उर्फ रिंकू पुत्र श्रीकिशुन के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में आरोपी हीरालाल ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जुर्म स्वीकृति के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने उसे दोषी पाते हुए 4 वर्ष 6 माह की सजा कर के साथ ही पांच हजार रुपये निर्धारित किया।
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