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Mau News: जिले में नहीं है किसी जिम का पंजीकरण, कई में नहीं लगे हैं सीसीटीवी कैमरे
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नगर स्थित एक जिम में व्यायाम के लिए लगी मशीनें।संवाद
जिले में 50 से अधिक जिम संचालित हो रहे हैं, लेकिन जिला क्रीड़ा विभाग में किसी भी जिम का पंजीकरण नहीं है। इसके अलावा कई जिमों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगाए गए हैं।
वहीं अधिकांश जगह प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड बॉक्स भी उपलब्ध नहीं है। युवाओं में फिटनेस के प्रति बढ़ती जागरूकता के चलते जिमों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
पहले जहां जिम केवल शहरों तक सीमित थे, अब कस्बा क्षेत्रों में भी जिम खुल गए हैं। सुबह और शाम बड़ी संख्या में लोग वर्कआउट करते देखे जाते हैं। महिलाओं की भागीदारी भी इसमें बढ़ी है।
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हालांकि जिले में संचालित किसी भी जिम का पंजीकरण जिला क्रीड़ा विभाग में नहीं पाया गया है। शहर के जिम अपेक्षाकृत व्यवस्थित बताए जाते हैं, लेकिन कस्बा क्षेत्रों में कई जिम बिना पर्याप्त सुरक्षा और प्रशिक्षित स्टाफ के संचालित हो रहे हैं।
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केस एक
नगर के हट्ठीमदारी में संचालित एक जिम में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। पहले स्वयं जिम करने वाले एक व्यक्ति को ही यहां ट्रेनर के रूप में रखा गया है।
केस दो
नगर के सहादतपुरा क्षेत्र के एक जिम में फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध नहीं है। वहीं सुरक्षा के लिए अग्निशमन यंत्र भी नहीं लगाए गए हैं, जिससे सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं।
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जिम संचालन के नियम व मानक
जिम का खेल विभाग और स्थानीय प्रशासन में पंजीकरण अनिवार्य है।
अग्निशमन विभाग, नगर निकाय और पुलिस से एनओसी आवश्यक है।
प्रशिक्षित एवं प्रमाणित ट्रेनर्स की नियुक्ति जरूरी है।
जिम में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए।
महिला सदस्यों के लिए महिला ट्रेनर की उपलब्धता होनी चाहिए।
बिना पंजीकरण संचालन पर जुर्माना और सीलिंग की कार्रवाई का प्रावधान है।
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प्रतिक्रिया
कुछ महीने पूर्व मिर्जापुर में एक जिम से जुड़े धर्मांतरण का मामला सामने आया था। ऐसे में सभी जिमों का पंजीकरण जरूरी है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर उनकी निगरानी हो सके। इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं के ट्रेनर्स भी अलग होने चाहिए। — अविनाश सिंह, भीटी
सभी जिमों में सीसीटीवी लगे होने चाहिए, जिससे उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। क्योंकि कई जिलों के जिमों में मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें लोगों की मौत तक हो गई है। ऐसे में जिम का पंजीकरण भी बेहद जरूरी है। -आदित्य सिंह, अधिवक्ता, इमिलिया
कोट-- -
प्रत्येक जिम का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। लेकिन अभी तक किसी भी जिम की तरफ से पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं आया है, जबकि पूरे जिले में 50 से अधिक जिमों का संचालन हो रहा है। इस मुद्दे को जिला खेल एवं प्रोत्साहन समिति की आगामी बैठक में जिलाधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। जिम के संचालन में निर्धारित मानकों का पालन कराना अति आवश्यक है। - डीपी सिंह, जिला क्रीड़ाधिकारी
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वहीं अधिकांश जगह प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड बॉक्स भी उपलब्ध नहीं है। युवाओं में फिटनेस के प्रति बढ़ती जागरूकता के चलते जिमों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
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पहले जहां जिम केवल शहरों तक सीमित थे, अब कस्बा क्षेत्रों में भी जिम खुल गए हैं। सुबह और शाम बड़ी संख्या में लोग वर्कआउट करते देखे जाते हैं। महिलाओं की भागीदारी भी इसमें बढ़ी है।
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हालांकि जिले में संचालित किसी भी जिम का पंजीकरण जिला क्रीड़ा विभाग में नहीं पाया गया है। शहर के जिम अपेक्षाकृत व्यवस्थित बताए जाते हैं, लेकिन कस्बा क्षेत्रों में कई जिम बिना पर्याप्त सुरक्षा और प्रशिक्षित स्टाफ के संचालित हो रहे हैं।
केस एक
नगर के हट्ठीमदारी में संचालित एक जिम में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। पहले स्वयं जिम करने वाले एक व्यक्ति को ही यहां ट्रेनर के रूप में रखा गया है।
केस दो
नगर के सहादतपुरा क्षेत्र के एक जिम में फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध नहीं है। वहीं सुरक्षा के लिए अग्निशमन यंत्र भी नहीं लगाए गए हैं, जिससे सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं।
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जिम संचालन के नियम व मानक
जिम का खेल विभाग और स्थानीय प्रशासन में पंजीकरण अनिवार्य है।
अग्निशमन विभाग, नगर निकाय और पुलिस से एनओसी आवश्यक है।
प्रशिक्षित एवं प्रमाणित ट्रेनर्स की नियुक्ति जरूरी है।
जिम में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए।
महिला सदस्यों के लिए महिला ट्रेनर की उपलब्धता होनी चाहिए।
बिना पंजीकरण संचालन पर जुर्माना और सीलिंग की कार्रवाई का प्रावधान है।
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प्रतिक्रिया
कुछ महीने पूर्व मिर्जापुर में एक जिम से जुड़े धर्मांतरण का मामला सामने आया था। ऐसे में सभी जिमों का पंजीकरण जरूरी है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर उनकी निगरानी हो सके। इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं के ट्रेनर्स भी अलग होने चाहिए। — अविनाश सिंह, भीटी
सभी जिमों में सीसीटीवी लगे होने चाहिए, जिससे उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। क्योंकि कई जिलों के जिमों में मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें लोगों की मौत तक हो गई है। ऐसे में जिम का पंजीकरण भी बेहद जरूरी है। -आदित्य सिंह, अधिवक्ता, इमिलिया
कोट
प्रत्येक जिम का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। लेकिन अभी तक किसी भी जिम की तरफ से पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं आया है, जबकि पूरे जिले में 50 से अधिक जिमों का संचालन हो रहा है। इस मुद्दे को जिला खेल एवं प्रोत्साहन समिति की आगामी बैठक में जिलाधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। जिम के संचालन में निर्धारित मानकों का पालन कराना अति आवश्यक है। - डीपी सिंह, जिला क्रीड़ाधिकारी