फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Mukhtar's appearance in three cases of MLA Fund and Gangster Act

Mau News: विधायक निधि और गैंगस्टर एक्ट के तीन मामलों में मुख्तार की पेशी

Thu, 28 Mar 2024 01:58 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 28 Mar 2024 01:58 AM IST
विज्ञापन
Mukhtar's appearance in three cases of MLA Fund and Gangster Act
मऊ। विधायक निधि और गैंगस्टर एक्ट के तीन मामलों में बुधवार को मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांंदा जेल से हुई। विधायक निधि मामले में गवाह तकनीकी अन्वेषक बृजेश कुमार राय उपस्थित हुआ। इस दौरान अभियोजन की ओर से मामले से संबंधित मूल कागजात विकास भवन स्थित कार्यालय से तलब करने का अनुरोध किया। सीजेएम एमपी /एमएलए श्वेता चौधरी ने बयान के लिए 18 अप्रैल की तिथि नियत की। वहीं प्रभारी विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए अशोक कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के दोनों मामलों में 3 अप्रैल की तिथि नियत की। एक मामला सरायलखंसी और दो मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है।
विज्ञापन


पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार विधायक निधि के गबन के मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम सिंह की तहरीर पर सरायलखंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। मामले में मुख्तार अंसारी, आनंद, बैजनाथ यादव और संजय सागर को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया है। इसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। बुधवार को गवाह तकनीकी अन्वेषक वृजेश कुमार राय उपस्थित हुआ। अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र देकर विकास भवन स्थित कार्यालय से मामले से संबंधित मूल पत्रावली तलब करने का अनुरोध किया। सीजेएम ने मामले में बयान के लिए 18 अप्रैल की तिथि नियत की। दूसरा मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाकर मुख्तार व अन्य के विरुद्ध तत्कालीन थानाध्यक्ष संदीप सिंह की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ था। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें अभियोजन से साक्ष्य की कार्रवाई पूरी हो गई है। बुधवार को मामले में आरोपियों का बयान दर्ज होना था। लेकिन विशेष जज के अवकाश पर होने के चलते बयान अंकित नहीं हो सका। प्रभारी विशेष न्यायाधीश ने मामले में आरोपियों के बयान के लिए 3 अप्रैल की तिथि नियत किया। दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार असलहा मामले में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर मुख्तार व अन्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी /एमएलए कोर्ट के न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। मामले में कोई गवाह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। प्रभारी एडीजे ने मामले में साक्ष्य के लिए 3 अप्रैल की तिथि नियत की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed