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Mau News: रामसिंह मौर्या हत्याकांड और गैंगस्टर एक्ट के मामलों में मुख्तार की हुई पेशी

Sat, 05 Aug 2023 11:30 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Aug 2023 11:30 PM IST
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Mukhtar produced in Ramsingh Maurya murder and gangster act cases
रामसिंह मौर्या और सिपाही सतीश की हत्या तथा गैंगस्टर एक्ट के मामलोंं में शनिवार को बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। हत्या के मामले में वादी मुकदमा अशोक सिंह की अर्जी पर उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जिसके चलते प्रभारी विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए राजीव कुमार वत्स ने दोनों मामलों में सुनवाई के लिए 2 सितंबर की तिथि नियत की।
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पहला मामला थाना दक्षिणटोला क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह की तहरीर पर दक्षिण टोला थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें मुख्तार अंसारी सहित पांच लोगों को नामजद किया गया था। आरोप है कि 19 मार्च 2010 को अजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह की हत्या के मामले के गवाह राम सिंह मौर्य और उनकी सुरक्षा में लगे सिपाही सतीश की तत्कालीन एआरटीओ कार्यालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई।
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मामले में दोनों पक्षों की गवाही पूर्ण हो चुकी है। पत्रावली मे बहस होनी है। मुख्तार अंसारी की ओर से प्रार्थना पत्र देकर आरक्षी राजेंद्र यादव, संतोष सिंह व राजेंद्र प्रसाद को सफाई साक्ष्य के लिए तलब किए जाने की मांग की गई है। मामले में वादी मुकदमा की अर्जी पर उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जिसपर विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए 2 सितंबर की तिथि तय की।
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दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। विधायक निधि के गबन के मामले को आधार बनाकर निरीक्षक रामसिंह की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें मुख्तार अंसारी व अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए ने हाजिरी के लिए 2 सितंबर की तिथि नियत की।
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