Mau: Mukhtar Ansari के छोटे बेटे उमर अंसारी की बढ़ीं मुश्किलें, गैर जमानतीय वारंट जारी, अब्बास की भी हुई पेशी
अब्बास अंसारी की शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कासगंज जेल से पेशी हुई। इस दौरान मामले में आरोपियों पर आरोप तय होना था। मामले मे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी सहित कुल नौ आरोपी है। सात आरोपी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे, जब अब्बास अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। लेकिन आरोपी उमर अंसारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।
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चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलो में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कासगंज जेल से पेशी हुई। इस दौरान मामले में आरोपियों पर आरोप तय होना था। मामले मे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी सहित कुल नौ आरोपी है। सात आरोपी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे, जब अब्बास अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। लेकिन आरोपी उमर अंसारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। उमर अंसारी की ओर से उनके अधिवक्ता ने गैरहाजिरी मांफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी /एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने उमर अंसारी के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध गैरजमानतीय वारंट जारी किया। तथा पत्रावली आरोपियों की हाजिरी के लिए नियत करते हुए 2 जून की तिथि नियत किया। दोनों मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
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पहले मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला। जिसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। मामले में आरोपियों पर आरोप तय होना था,लेकिन उमर अंसारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिसपर उनके विरुद्ध गैरजमानतीय वारंट जारी हुआ।
सीजेएम एमपी/एमएलए श्वेता चौधरी ने मामले में आरोपियों की हाजिरी के लिए 2 जून की तिथि नियत किया। दूसरे मामले में अभियोजन के अनुसार उपनिरीक्षक आदर्श श्रीवास्तव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद विजयी प्रत्याशी अब्बास अंसारी 10 मार्च 21 को बिना अनुमति के अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला। जिससे सड़क जाम हो गई। शहर कोतवाली पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना विधायक अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, मंसूर अंसारी, शाहिद लारी,शाकिर लारी, गणेशदत्त मिश्रा, मोहम्मद ईशा,धर्मेंद्र सोनकर, जुल्फिकार के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट मे प्रेषित किया है। मामला सीजेएम/ एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें आरोपियों पर आरोप तय होना है। लेकिन उमर अंसारी को छोडकर शेष सभी आरोपी कोर्ट में उपस्थित हुए। जिसपर सीजेएम एमपी /एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने उमर अंसारी के विरुद्ध गैरजमानतीय वारंट जारी करते हुए मामले में आरोपियों की हाजिरी के लिए 2 जून की तिथि नियत किया।