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मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 03 Jun 2022 11:21 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jun 2022 11:21 PM IST
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Mukhtar Ansari's bail application rejected
मऊ। प्रभारी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले को आधार बनाकर दर्ज किए गए गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जज ने यह आदेश अंसारी के वकील दारोगा सिंह और विशेष लोक अभियोजक केके सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, मुख्तार अंसारी के विधायक निधि का दुरुपयोग करने के मामले में सरायलखंसी थाना में जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। प्रभारी निरीक्षक सरायलखंसी केके गुप्ता की तहरीर पर मुख्तार अंसारी व अन्य लोगों के विरुद्ध सरायलखंसी थाने में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मामले की विवेचना चल रही है। इस मामले में आरोपी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश मे लिखा कि मुख्तार अंसारी पर नौ गैंगेस्टर के मामले दर्ज है। तथा उनके विरुद्ध 58 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। जो मऊ जनपद के अलावा अन्य जनपदों में है। अभियुक्त का काफी लंबा आपराधिक इतिहास है। ऐसे में उन्होंने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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