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मऊ: गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई पेशी, अगली सुनवाई 28 मार्च को
Mon, 14 Mar 2022 06:26 PM IST
उत्पल कांत
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
Published by: उत्पल कांत
Updated Mon, 14 Mar 2022 06:26 PM IST
सार
सोमवार को अभियोजन की ओर से कोई साक्षी उपस्थित नहीं हुआ। विशेष न्यायाधीश ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि नियत की।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : Social Media
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विस्तार
विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट मऊ दिनेश कुमार चौरसिया की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि नियत की। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या के बाद दक्षिण टोला थाने में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की। वही फर्जी नाम पता से लिए गए असलहा के मामले में की गई पैरवी के मामले मे पुलिस ने दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी व अन्य के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था।
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दोनों मामले विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायालय में विचाराधीन चल रहे हैं। मामले में साक्ष्य की कार्रवाई होनी है। सोमवार को अभियोजन की ओर से कोई साक्षी उपस्थित नहीं हुआ। विशेष न्यायाधीश ने अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि नियत की। इस दौरान मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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