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कोर्ट में पेश नहीं हुए मुख्तार अंसारी
ब्यूरो, अमर उजाला, मऊ
Updated Thu, 07 Jan 2016 12:07 AM IST
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ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह व रामसिंह मौर्या की हत्या के मामले में बुधवार को अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी।
एडीजे राजीव गोयल व एडीजे डा. अजय कुमार ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तिथि नियत की। इस दौरान सदर विधायक मुख्तार अंसारी को जेल से लाकर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका।
जबकि पेशी के मद्देनजर कचहरी परिसर में अपर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे।
पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह की 29 अगस्त 2009 को गाजीपुर तिराहे के पास गोली मार कर हत्या कर दी गई।
इस दौरान गोली लगने से उनके साथी राजेश राय व चालक शब्बीर घायल हो गए। बाद में राजेश राय की मौत हो गई। हरेंद्र सिंह की तहरीर पर अज्ञात लोगों के विरुद्घ रिपोर्ट दर्ज हुई।
जिसमें पुलिस ने विवेचना के बाद सदर विधायक मुख्तार अंसारी सहित 11 लोगों को आरोपी बनाया। मामला एडीजे कोर्ट नंबर तीन राजीव गोयल की कोर्ट में चल रहा है। जिसमें बुधवार को बहस होनी थी।
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दूसरा मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। तत्कालीन एआटीओ कार्यालय के पास 19 मार्च 2010 को ठेकेदार हत्या कांड के मामले के गवाह रामसिंह मौर्या व सुरक्षा में लगे सिपाही सतीश की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
अशोक सिंह की तहरीर पर सदर विधायक मुख्तार अंसारी समेत पांच नामजद व कुछ अज्ञात हत्यारोपियों के विरुद्घ रिपोर्ट दर्ज हुई।
मामला एडीजे कोर्ट नंबर चार डा. अजय कुमार की अदालत में चल रहा है। जिसमें साक्ष्य होना था, गवाह हरेंद्र सिंह कोर्ट में पहुंचे लेकिन हड़ताल के चलते जिरह नहीं हो सकी।
एडीजे ने मामले में 13 जनवरी की तिथि नियत की। इस दौरान कोर्ट में अभियोजन की ओर से एडीजीसी दयाशंकर राय व शिवदत यादव तथा फतेहबहादुर सिंह व
अमरनाथ सिंह तथा बचाव पक्ष से मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह आदि उपस्थित रहे।
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एडीजे राजीव गोयल व एडीजे डा. अजय कुमार ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तिथि नियत की। इस दौरान सदर विधायक मुख्तार अंसारी को जेल से लाकर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका।
जबकि पेशी के मद्देनजर कचहरी परिसर में अपर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे।
पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह की 29 अगस्त 2009 को गाजीपुर तिराहे के पास गोली मार कर हत्या कर दी गई।
इस दौरान गोली लगने से उनके साथी राजेश राय व चालक शब्बीर घायल हो गए। बाद में राजेश राय की मौत हो गई। हरेंद्र सिंह की तहरीर पर अज्ञात लोगों के विरुद्घ रिपोर्ट दर्ज हुई।
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जिसमें पुलिस ने विवेचना के बाद सदर विधायक मुख्तार अंसारी सहित 11 लोगों को आरोपी बनाया। मामला एडीजे कोर्ट नंबर तीन राजीव गोयल की कोर्ट में चल रहा है। जिसमें बुधवार को बहस होनी थी।
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दूसरा मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। तत्कालीन एआटीओ कार्यालय के पास 19 मार्च 2010 को ठेकेदार हत्या कांड के मामले के गवाह रामसिंह मौर्या व सुरक्षा में लगे सिपाही सतीश की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
अशोक सिंह की तहरीर पर सदर विधायक मुख्तार अंसारी समेत पांच नामजद व कुछ अज्ञात हत्यारोपियों के विरुद्घ रिपोर्ट दर्ज हुई।
मामला एडीजे कोर्ट नंबर चार डा. अजय कुमार की अदालत में चल रहा है। जिसमें साक्ष्य होना था, गवाह हरेंद्र सिंह कोर्ट में पहुंचे लेकिन हड़ताल के चलते जिरह नहीं हो सकी।
एडीजे ने मामले में 13 जनवरी की तिथि नियत की। इस दौरान कोर्ट में अभियोजन की ओर से एडीजीसी दयाशंकर राय व शिवदत यादव तथा फतेहबहादुर सिंह व
अमरनाथ सिंह तथा बचाव पक्ष से मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह आदि उपस्थित रहे।