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मऊ: चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की पेशी, 12 अक्टूबर को आ सकता है फैसला
Fri, 06 Oct 2023 06:39 PM IST
उत्पल कांत
अमर उजाला नेटवर्क,मऊ
अमर उजाला नेटवर्क,मऊ
Published by: उत्पल कांत
Updated Fri, 06 Oct 2023 06:39 PM IST
सार
आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की शुक्रवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। मऊ जिले की प्रभारी एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट ने मामले में आरोप से मुक्त किए जाने की अर्जी पर फैसले के लिए 12 अक्टूबर की तिथि तय की।
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अब्बास अंसारी
- फोटो : सोशल मीडिया।
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विस्तार
बीते विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी के बेटे व विधायक अब्बास अंसारी की शुक्रवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। प्रभारी एसीजेएम एमपी/ एमएलए कोर्ट ने मामले में आरोप से मुक्त किए जाने की अर्जी पर निर्णय के लिए 12 अक्टूबर की तिथि तय की। मामला मऊ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि 27 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला था। इसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी।
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पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। मामले में एसीजेएम ने आरोप से मुक्त किए जाने की की अर्जी पर सुनवाई के बाद निर्णय के लिए 12 अक्टूबर की तिथि नियत किया।
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