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Mau News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को आठ साल की सजा, जान से मारने की धमकी भी दी थी
Fri, 05 May 2023 02:00 PM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ
Published by: किरन रौतेला
Updated Fri, 05 May 2023 02:00 PM IST
सार
नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और धमकी देने के मामले में आरोपी को सुनवाई के बाद शुक्रवार को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे पाक्सो एक्ट के तहत 8 वर्ष का कठोर कारावास की सजा के साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया।
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अदालत का फैसला
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मऊ में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और धमकी देने के मामले में आरोपी को सुनवाई के बाद शुक्रवार को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे पाक्सो एक्ट के तहत 8 वर्ष का कठोर कारावास की सजा के साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही अर्थदंड जमा हो जाने पर 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 14 वर्षीय नाबालिग बहन के साथ आरोपी ने 25 अक्टूबर 2013 की रात्रि में दुष्कर्म किया। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना काछीकला गांव निवासी चंद्रशेखर सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने कुल 6 गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी चंद्रशेखर सोनकर को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और धमकी देने के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे पाक्सो एक्ट के तहत 8 वर्ष का कठोर कारावास की सजा के साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही अर्थदंड जमा हो जाने पर 20 हजार रुपये पीडिता को देने का आदेश दिया।
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