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Mau News: पूर्व ब्लाक प्रमुख को किया गया जिला बदर, गुंडा एक्ट के तहत छह महीने के लिए की गई कार्रवाई
Wed, 26 Apr 2023 02:42 PM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ
Published by: किरन रौतेला
Updated Wed, 26 Apr 2023 02:42 PM IST
सार
अपर जिलाधिकारी ने घोसी कोतवाली क्षेत्र के बेलभद्रपुर गांव निवासी विद्युत यादव पुत्र स्व. रामधारी यादव के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम धारा 3 (1) के तहत 10 जनवरी,2011 को जारी कारण बताओ नोटिस की सुनवाई करते हुए जिलाबदर की कार्यवाही की।
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यूपी पुलिस।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
मऊ में प्रशासन द्वारा लगातार गुंडा एक्ट के तहत जिलाबदर की कार्रवाई कर रहा है। गत दिनों डीएम ने जहां 16 लोगों को जिला बदर किया। इसी क्रम में बुधवार को अपर जिलाधिकारी भानूप्रताप सिंह ने बड़राव के पूर्व ब्लाक प्रमुख को गुंडा एक्ट के तहत छह माह के लिए जिला बदर की कार्यवाही की।
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अपर जिलाधिकारी ने घोसी कोतवाली क्षेत्र के बेलभद्रपुर गांव निवासी विद्युत यादव पुत्र स्व. रामधारी यादव के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम धारा 3 (1) के तहत 10 जनवरी,2011 को जारी कारण बताओ नोटिस की सुनवाई करते हुए जिलाबदर की कार्यवाही की। कार्यवाही के तहत अपर जिलाधिकारी ने इस संबंध में घोसी कोतवाल को इस संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाई करने के निर्देश दिया। साथ ही आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजा कि इस संबंध में जिले के सभी थानाध्यक्षों को इस संबंध में जानकारी दें। सपा नेता पर घोसी कोतवाली में कई अपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
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