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Mau News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की सजा
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट छागुर राम ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, मारपीट और धमकी देने के मामले में राजन उर्फ राजू को सुनवाई के बाद दोषी पाया। उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
साथ ही कुल 22 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं अर्थदंड जमा होने पर 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा की नाबालिग नातिन को आरोपी 24 जुलाई 2021 की रात बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म किया तथा मारपीट की और धमकी भी दी।
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मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद प्रधानपुर गांव निवासी राजन उर्फ राजू पुत्र महेंद्र के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
न्यायालय में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने सात गवाह प्रस्तुत कर पक्ष रखा। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, मारपीट के मामले में छह माह की सजा तथा एक हजार रुपये अर्थदंड और धमकी देने के मामले में एक वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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साथ ही कुल 22 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं अर्थदंड जमा होने पर 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा की नाबालिग नातिन को आरोपी 24 जुलाई 2021 की रात बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म किया तथा मारपीट की और धमकी भी दी।
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मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद प्रधानपुर गांव निवासी राजन उर्फ राजू पुत्र महेंद्र के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
न्यायालय में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने सात गवाह प्रस्तुत कर पक्ष रखा। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, मारपीट के मामले में छह माह की सजा तथा एक हजार रुपये अर्थदंड और धमकी देने के मामले में एक वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।