फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   mafia Mukhtar Ansari MLA son Abbas get Big relief form High Court dismisses this case

Mau: माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने इस मुकदमे को किया खारिज

Wed, 13 Sep 2023 02:25 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 13 Sep 2023 02:25 PM IST
सार

जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास को बड़ी राहत मिली है।विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति विजय जुलूस निकालने के मामले में दर्ज मुकदमे को खारिज कर दिया गया है। 

विज्ञापन
mafia Mukhtar Ansari  MLA son Abbas get Big relief form High Court dismisses this case
विधायक अब्बास अंसारी - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने अब्बास अंसारी व अन्य लोगों के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के मामले में एसीजेएम एमपी/ एमएलए कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान और पुलिस के आरोप पत्र को खारिज कर दिया है।

विज्ञापन


उच्च न्यायालय ने अब्बास अंसारी व अन्य की ओर से धारा 482 सीआरपीसी के तहत दाखिल याचिका को स्वीकार किया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को देखते हुए प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 171-एच, 341 के तहत कोई मामला नहीं बनता है। ऐसे में कोई अपराध नहीं बनता है। इसलिए मऊ कोतवाली  दर्ज मुकदमे को रद्द किया जाता है। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
विज्ञापन


यह पूरा मामला  विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति विजय जुलूस निकालने से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार उपनिरीक्षक आदर्श श्रीवास्तव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि मऊ सदर विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद अब्बास अंसारी ने बिना 10 मार्च 2022 को अनुमति के अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला। जिससे सड़क जाम हो गई।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

शहर कोतवाली पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना विधायक अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, मंसूर अंसारी, शाहिद लारी,शाकिर लारी, गणेशदत्त मिश्रा, मोहम्मद ईशा,धर्मेंद्र सोनकर, जुल्फिकार के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट मे प्रेषित किया। मामला एसीजेएम/ एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। मामले में उमर अंसारी की पत्रावली अलग कर दी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed