फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Life imprisonment to two sons who killed their father for property

Mau News: संपति के लिए पिता की हत्या करने वाले दो पुत्रों को आजीवन कारावास

Sun, 17 Nov 2024 12:05 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 17 Nov 2024 12:05 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to two sons who killed their father for property
12 वर्ष पूर्व संपत्ति के बंटवारे के विवाद को लेकर पिता की हत्या के मामले में दो पुत्रों अच्छेलाल चौहान व सत्यप्रकाश चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक जनार्दन यादव ने सजा सुनाने के साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं अच्छेलाल चौहान को रिश्तेदार वादी मुकदमा आशीष चौहान की हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार गाजीपुर के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के खेताबपुर निवासी आशीष चौहान की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें मधुबन थाना क्षेत्र के नुरुल्लाहपुर गांव निवासी अच्छेलाल चौहान व सत्यप्रकाश चौहान को आरोपी बनाया गया। वादी का आरोप है कि वह अपनी बुआ की ससुराल में उनके ससुर रामअधार के साथ आया था। संपत्ति के बंटवारे के विवाद को लेकर 24 अक्टूबर 2012 की शाम को आरोपियों ने पिता के ऊपर गंडासा से हमला कर हत्या कर दी। इस दौरान वादी आशीष उन्हें बचाने आया तो आरोपी ने उसके ऊपर भी जान से मारने की नियत से प्रहार किया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से कुल 9 गवाहों को पेशकर अभियोजन का पक्ष रखा गया। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने उपरोक्त सजा का निर्णय सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed