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Mau News: हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद

Fri, 07 Feb 2025 12:10 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 07 Feb 2025 12:10 AM IST
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Life imprisonment to three accused in murder case
मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 अशोक कुमार ने हत्या के मामले में नामजद सात आरोपियों में से तीन को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50-50 हजार रुपए अर्थदंड लगाया।
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अर्थदंड न देने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं 4 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार अब्दोपुर गांव निवासी आशीष यादव पुत्र कमलेश यादव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें बस्तीचक निवासी सर्वेश यादव पुत्र सुरेश यादव, आशीष यादव पुत्र चंद्रिका यादव, अब्दोपुर गांव निवासी अरविंद यादव व गोविंद यादव पुत्रगण दयाशंकर यादव, बस्तीचक निवासी अवधेश यादव पुत्र सुरेश यादव व साधु यादव पुत्र चंद्रिका यादव तथा राजापुर गांव निवासी आकाश यादव पुत्र महेंद्र यादव को नामजद किया।
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वादी का कथन था कि 7 नवंबर 2023 को अपने बडे़ भाई सोनू यादव के साथ मोटरसाइकिल से भैंस की दवा लेने के लिए चिरैयाकोट बाजार गया था। दवा लेकर समय करीब 4:15 बजे शाम को अपने भाई के साथ अब्दोपुर तिराहे पर पहुंचा।
उसी समय मोटरसाइकिल पर सवार होकर आरोपीगण आए और उन्हें रोक लिए। तथा उसके भाई को जमीन पर गिराकर ईट से मारने लगे, वह अपने भाई सोनू को बचाने के लिए उनका हाथ पैर जोड़ा लेकिन अभियुक्तगण पर कोई असर नहीं हुआ।
शोर सुनकर गांव से उसकी मां, भाई मोनू भी सोनू को बचाने के दौडे, उसी समय सर्वेश यादव पिस्टल से तीन गोली सोनू को मार दिया। सोनू के सिर में गोली लगने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह ने कुल 10 गवाहो को पेशकर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है।
एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण सर्वेश यादव, आशीष यादव एवं अरविंद यादव को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50-50 हजार रुपए अर्थदंड लगाया।
अर्थदंड न देने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही सर्वेश यादव और आशीष यादव को आयुध अधिनियम मे दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही ढाई-ढाई हजार रुपए अर्थदंड लगाया।

अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं आरोपी गोविंद यादव, अवधेश यादव, साधु यादव और आकाश यादव को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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