यूपी: नाबालिग लड़की की हत्या का प्रयास, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने और हत्या का प्रयास करने के मामले में नामजद आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ ही कुल 25 हजार रूपया अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की 4 फरवरी 2017 को जब वह सामान लेने के लिए गई थी। आरोपी ने उसके दुपट्टे से गला कसकर हत्या का प्रयास किया। साथ ही छेड़छाड़ और दुराचार का प्रयास किया।
वादी की तहरीर के आधार पर सरायलखंसी थाना में ताजोपुर गांव निवासी सूरज सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र वीरेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। बाद में विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव और प्रवीण कुमार मिश्र ने कुल सात गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा।
बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी सूरज सिंह उर्फ बिट्टू को छेड़छाड़ और हत्या का प्रयास का दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद हत्या के प्रयास के मामले में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 20 हजार रूपया अर्थदंड निर्धारित किया।