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Mau News: महाराष्ट्र से मिली सूचना, बाल विवाह कराने पर प्राथमिकी दर्ज
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महाराष्ट्र के पालघर जिले के अस्पताल प्रशासन से मिली शिकायत के आधार पर कोपागंज थाना पुलिस ने रविवार शाम बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
आरोप है कि कोपागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी और एक किशोर की शादी कराई गई। प्राथमिकी के अनुसार, डॉ. श्रुति सिद्धार्थ माजलकर पालघर जिले के चंदनसर, विरार पूर्व स्थित श्री जीवनदानी एमएनएसपी अस्पताल में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वह 23 मार्च की रात आठ बजे से 24 मार्च की सुबह आठ बजे तक ड्यूटी पर थीं।
इसी दौरान मीना गुप्ता अपनी भतीजी को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आईं। बाल रोग विशेषज्ञ की सलाह पर सामान्य वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। पूछताछ के दौरान किशोरी ने बताया कि एक माह पूर्व कोपागंज स्थित उसके पैतृक घर पर माता-पिता और रिश्तेदारों की मौजूदगी में उसकी शादी कराई गई थी। चार दिन पहले वह चंदनसर (विरार पूर्व) में अपने रिश्तेदारों के पास रहने आई थी।
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मामला बाल विवाह से संबंधित होने के कारण स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। वहां मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए कोपागंज थाने को स्थानांतरित कर दिया गया।
थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्रनाथ राय ने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए टीम गठित कर दी गई है। जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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आरोप है कि कोपागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी और एक किशोर की शादी कराई गई। प्राथमिकी के अनुसार, डॉ. श्रुति सिद्धार्थ माजलकर पालघर जिले के चंदनसर, विरार पूर्व स्थित श्री जीवनदानी एमएनएसपी अस्पताल में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वह 23 मार्च की रात आठ बजे से 24 मार्च की सुबह आठ बजे तक ड्यूटी पर थीं।
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इसी दौरान मीना गुप्ता अपनी भतीजी को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आईं। बाल रोग विशेषज्ञ की सलाह पर सामान्य वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। पूछताछ के दौरान किशोरी ने बताया कि एक माह पूर्व कोपागंज स्थित उसके पैतृक घर पर माता-पिता और रिश्तेदारों की मौजूदगी में उसकी शादी कराई गई थी। चार दिन पहले वह चंदनसर (विरार पूर्व) में अपने रिश्तेदारों के पास रहने आई थी।
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मामला बाल विवाह से संबंधित होने के कारण स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। वहां मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए कोपागंज थाने को स्थानांतरित कर दिया गया।
थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्रनाथ राय ने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए टीम गठित कर दी गई है। जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद