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Mau News: दहेज के लिए हत्या करने वाले पति को 10 साल की सजा

Thu, 12 Sep 2024 11:52 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Sep 2024 11:52 PM IST
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Husband who killed his wife for dowry gets 10 years imprisonment
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक मिथिलेश कुमार तिवारी ने दहेज हत्या, प्रताड़ना, साक्ष्य मिटाने और दहेज की मांग करने के मामले में पति को दोषी पाया। एडीजे ने अपने आदेश मे लिखा कि मृतका जीनत फातिमा की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हुई। विवाह के बाद पति सिप्ते हसन ने दहेज की मांग की और मृत्यु के बाद उसके शव को छिपाया। एडीजे ने दोषी सिप्ते हसन को दहेज हत्या के मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, प्रताड़ना के मामले में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। साक्ष्य मिटाने के मामले में एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया। वहीं दहेज की मांग करने के मामले में एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं अर्थदंड जमा हो जाने पर आधि धनराशि मृतका की माता को देने का आदेश दिया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है ।
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अभियोजन के अनुसार चकमुसैयद निवासिनी मैमुन निशा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी के मुताबिक उसकी पुत्री जीनत फातिमा की शादी सिप्ते हसन से हुई थी। आरोप है की दहेज की मांग को लेकर आरोपी उसकी पुत्री जीनत फातिमा को प्रताड़ित करता था। 10 मई 2017 को जीनत फातिमा की उसके पति ने हत्या कर शव को कब्र में डाल दिया। पुलिस ने विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में पक्ष में सात गवाह पेश हुए। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने पति को दोषी पाया।
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