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महज 10 फीसदी वाहनों में ही लग पाई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
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मऊ। शासन की तरफ से सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जा रहे हैं। अगल अलग रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों के लिए अलग-अलग अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। शून्य तथा एक नंबर वाले वाहनों के निर्धारित अंतिम तिथि 15 नवंबर बीत चुकी है। लेकिन अभी तक जिले में रजिस्टर्ड वाहनों में महज 10 फीसदी वाहनों में ही नंबर प्लेट लग सकी है।
संभागीय परिवहन विभाग की माने तो वाहनों के नंबर में जीरो और वन नंबर के रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों की संख्या लगभग 75 हजार है। लेकिन अभी तक महज सात हजार वाहनों में ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लग सके हैं। इन दो रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों के लिए 15 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बाद इन वाहनों पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। हालांकि नवीन पद्धति के नंबर प्लेट लगाया जाना जारी रहेगा।
वाहनों के नंबर के आखिरी में शुन्य और एक नंबर वाले वाहनों के लिए 15 नवंबर 2021 तिथि निर्धारित थी। जबकि दो और तीन नंबर वाले वाहनों के लिए 15 फरवरी 2022, चार और पांच नंबर वाले वाहनों के लिए 15 मई 2022 है। वहीं छह और सात नंबर वाले वाहनों के लिए 15 अगस्त 2022 तथा आठ और नौ नंबर वाले वाहनों के लिए 15 नवंबर 2022 की तिथि निर्धारित की गई है। तय तिथि के भीतर ही सभी को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है।
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एआरटीओ रेमश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि निर्धारित तिथि के भीतर ही वाहन स्वामियों को वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। तिथि बीतने के बाद पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कार्यालय में बिना नवीन पद्धति का नंबर प्लेट लगे वाहनों का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।
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संभागीय परिवहन विभाग की माने तो वाहनों के नंबर में जीरो और वन नंबर के रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों की संख्या लगभग 75 हजार है। लेकिन अभी तक महज सात हजार वाहनों में ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लग सके हैं। इन दो रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों के लिए 15 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बाद इन वाहनों पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। हालांकि नवीन पद्धति के नंबर प्लेट लगाया जाना जारी रहेगा।
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वाहनों के नंबर के आखिरी में शुन्य और एक नंबर वाले वाहनों के लिए 15 नवंबर 2021 तिथि निर्धारित थी। जबकि दो और तीन नंबर वाले वाहनों के लिए 15 फरवरी 2022, चार और पांच नंबर वाले वाहनों के लिए 15 मई 2022 है। वहीं छह और सात नंबर वाले वाहनों के लिए 15 अगस्त 2022 तथा आठ और नौ नंबर वाले वाहनों के लिए 15 नवंबर 2022 की तिथि निर्धारित की गई है। तय तिथि के भीतर ही सभी को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है।
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एआरटीओ रेमश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि निर्धारित तिथि के भीतर ही वाहन स्वामियों को वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। तिथि बीतने के बाद पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कार्यालय में बिना नवीन पद्धति का नंबर प्लेट लगे वाहनों का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।