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जालसाजी के मामले मे आरोपी सेंट्रल बार के महामंत्री की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 30 सितंबर को

Fri, 24 Sep 2021 11:32 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 24 Sep 2021 11:32 PM IST
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Hearing on anticipatory bail of Central Bar General Secretary accused in forgery case on 30 September
मऊ। आपराधिक मामलों को छुपाकर जिलाधिकारी के समक्ष झूठा शपथ देकर असलहा का लाइसेंस बनवाने के मामले में आरोपी बने सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अजय कुमार सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के लिए जिला जज की कोर्ट में अर्जी दिया। जिला जज शंकरलाल ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि नियत किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। उधर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने मामले का संज्ञान लेते हुए अजय कुमार सिंह के शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण के बावत नोटिस जारी किया है। तथा मामले मे सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि नियत किया है। बता दें कि दीवानी कचहरी के अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह की तहरीर पर जांच के बाद अजय कुमार सिंह के विरुद्ध सरायलखंसी थाने में आपराधिक मामलों को छुपाकर जिलाधिकारी के समक्ष झूठा शपथ देकर असलहा का लाइसेंस बनवाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुआ। मामले की विवेचना एसएसआई रूपेश कुमार सिंह कर रहे है।
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