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Mau News: 28 पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई, एक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

Thu, 06 Feb 2025 11:35 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 06 Feb 2025 11:35 PM IST
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Goonda Act action against 28, arms license of one canceled
मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा द्वारा जिले में कानून सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस कदम उठाते हुए गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 28 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जबकि शस्त्र अधिनियम के तहत एक तो गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत दो लोग जबकि आबकारी एक्ट के तहत एक लोगों के खिलाफ की कार्यवाही की।
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इसमें गुंडा अधिनियम के तहत अब्दुल हकीम , फैयाज उर्फ ढ़ेबुल को 4 महीने के लिए जिला बदर की कार्रवाई की गई है। जबकि राहुल यादव, राजन शर्मा उर्फ पाजी, कपिल देव कुमार को 6 के लिए जिला बदर किया गया है। वहीं धर्मेंद्र राजभर, जनार्दन राजभर, अजीत राव को तीन माह के लिए जिला बदर किया गया है। वहीं शिवम उर्फ सिसमा सोनकर, सेराज अहमद, बृजेश सोनकर, मोहन को थाने पर हाजिर होने तो सोनू डोम, आदेश उर्फ सिंटू, दीपक यादव, अनिल कुमार, ब्रह्मानंद यादव, दिलशाद कुरैशी, चंदन चौहान , विनोद यादव (लालू), इकलाख , प्रिंस, पिंटू, अमिताभ बच्चन, गुड्डू यादव, इरशाद उर्फ गुड्डू, यासूम को 3 माह तक थाने पर हाजिर होने के आदेश जारी किया गया। जबकि शस्त्र अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए मोहसिन एजाज का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के साथ गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए बदरुद्दीन ग्राम मुंशीपुरा भाई के ट्यूबल के पास थाना कोतवाली की भूमि व मकन कुर्क करने का निर्णय सुनाया। वहीं सूरज कुमार ग्राम हरधौली दोहरीघाट थाना घोसी की मोटरसाइकिल कुर्क करने के आदेश जारी किया गया। वहीं आबकारी एक्ट के तहत सूर्यज्ञानी यागी ग्राम वार्ड नंबर 1 तुलसीपुरा थीकरिया जयपुर थाना मोहम्मदाबाद गोहाना का पिकअप वाहन जब् करने के आदेश जारी किया गया।
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