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तीन रुपये किलो मिलेगा चावल

Fri, 19 Feb 2016 11:47 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, मऊ
ब्यूरो, अमर उजाला, मऊ Updated Fri, 19 Feb 2016 11:47 PM IST
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Get three per kg rice
 अगले माह से जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने जा रहा है। इसके अंतर्गत पूर्व की भांति अन्त्योदय कार्डधारकों को 10 किग्रा गेहूं तथा 25 किग्रा चावल, चीनी एवं आवंटन के अनुरूप केरोसिन मिलता रहेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चयनित समस्त गृहस्थों को प्रति युनिट के अनुसार 3.5 किग्रा गेहूं एवं 1.5 किग्रा चावल क्रमश: दो रुपये किलो तथा तीन रुपये किलो की दर से वितरित किया  जाएगा।
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डीएसओ विनय कुमार सिंह ने बताया कि उचित दर विक्रेता निर्धारित वितरण तिथि को आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्धारित मात्रा एवं मूल्य पर करें। आधार कार्ड प्रस्तुत न करने वाले लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक अथवा पूर्ति लिपिक से कराया जाएगा। 
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बताया कि जनपद के ऐसे समस्त चयनित पात्र गृहस्थ जिनका नाम विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। वे अपना आवेदन पत्र जन सेवा केंद्र, जन सुविधा केंद्र से एसएसडीजी के तहत ऑनलाईन करा लें। ऐसे लाभार्थियों को अगले माह में प्राप्त आवंटन के अनुसार आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जाएगा।
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