मऊ/घोसी। घोसी पुलिस मृतका मीरा देवी के आभूषणों को गायब करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर कोतवाली घोसी की पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह ने कोतवाली घोसी क्षेत्र के करीमुद्दीनपुर बड़ागांव मोहल्ला निवासी सुखदेव के प्रार्थना पत्र पर उसकी पत्नी का आभूषण गायब करने के मामले मे एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। मामले के अनुसार कोतवाली घोसी क्षेत्र में वर्ष 2023 में एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान दीवार गिरने से कई महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई थी। घटना के बाबत कोतवाली घोसी में मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना में मृतका मीरा देवी के पहने आभूषण को स्थानीय थाने पर रखा गया था। आभूषण को रिलीज करने के लिए मृतका के पति सुखदेव ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया।
जिस पर सीजेएम ने थाना घोसी से आख्या तलब किया ,तत्कालीन थाना प्रभारी ने 29 जुलाई 24 को न्यायालय में आख्या भेजा की मृतका की पोस्टमार्टम पोटली में बंद साड़ी व कपड़ों को अपनी पत्नी का होना बताया लेकिन पोटली में सोने-चांदी के गहने नहीं होने पर लेने से इनकार कर दिया। इस संबंध में थाना घोसी से 22 मई 2024, 30 मई 2024 को आख्या भेजी गई थी। सीजेएम ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली घोसी को मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।