फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Different shops will open

नियत दिनों को ही खुलेंगी अलग अलग सामानों की दुकानें

Tue, 19 May 2020 10:15 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 19 May 2020 10:15 PM IST
विज्ञापन
Different shops will open
मऊ। चौथे लॉकडाउन में जिले के लोगों कुछ छूट दी गई है। किराना, मेडिकल, प्लंबर, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रनिक्स की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। जबकि अन्य दुकानों के खुलने के दिन तय कर दिए गए हैं। बुधवार की सुबह से इन्हीं तयशुदा दिनों में दुकानों को खोला जा सकेगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। बाइक पर एक व्यक्ति ही बैठ सकेगा। सिर्फ महिला ही पीछे बैठ सकेगी। हैलमेट अनिवार्य रहेगा। रात में ट्रकों को छोड़ कर हर किसी का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह जानकारी मंगलवार को जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट सभागार में दी। जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि लाक डाउन के चौथे चरण में कुछ दुकानों को चरणवार छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि सोमवार और शनिवार को फुटवियर की दुकानें खुलेंगी। जबकि मंगलवार को बर्तन, बुधवार को बिसातबाना और वृहस्पतिवार शुक्रवार को कपड़ों की दुकानें खुलेंगी। दुकानदारों को हिदायत दी है कि वे सेंनेटाइजर अथवा साबुन पानी रखेंगे। सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगे। साप्ताहिक बंदी के दिन रविवार को रेहड़ी वाले दुकानें लगा सकेंगे। डीएम ने बताया कि यदि कोई गंभीर रूप से बीमार हो गया तो पहले 108 और 102 एंबुलेंस को काल करना होगा। नहीं मिलने पर ही अन्य वाहन से मरीज को अस्पताल ले जाया सकेगा। डीएम ने बताया कि गर्भवती महिलाओं, 65 साल से अधिक आयु वालों और दस साल से कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। केवल रविवार को ही रेहड़ी और पुटपाथ की द़ुकानें खुलेंगी। बारात घर खुलेंगे लेकिन केवल दोनों पक्षों को मिलाकर 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। डीएम ने बताया कि सुुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ही आवश्यक होने पर बाहर निकल सकेंगे। इसके बार घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। प्रतिबंधित समय के इतर ड्युुटी वाले कर्मचारी, अधिकारी जा सकेंगे। लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ अपना परिचय पत्र रखना होगा। बाहर निकलने वाले सभी को चेहरे पर मास्क अथवा गमछा बांधना अनिवार्य होगा। डीएम ने जनपदवासियों का आह्वान किया कि गाइड लाइन का पूरी तरह पालन करके कोरोना को हराने में मदद करें। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह राजस्व न्यायालय संचालित करने पर विचार किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed