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कोर्ट के आदेश पर रोक दिया गया पेरिस प्लाजा का ध्वस्तीकरण

Fri, 06 Nov 2020 11:56 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2020 11:56 PM IST
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Demolition of paris plaza stopped on court order
मऊ। मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191 के नजदीकी भूमाफिया मु.ईशा की लगभग 20 करोड़ की लागत वाली तीन मंजिली इमारत पेरिस प्लाजा पुलिस और प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जा रहा था। देर शाम को हाईकोर्ट का स्टे आर्डर भवन स्वामी की ओर से दिया गया। इस प्र्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दिया। उस समय तक इमारत का लगभग तीन हिस्सा तोड़ा चुका था।
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पुलिस के अनुसार मु. ईशा पुत्र जकी अहमद निवासी सहादतपुरा की गाजीपुर तिराहे पर बिना वैध नक्शे के तीन मंजिला इमारत बनाई गई थी। इस संबंध में वर्ष 2004 से मुकदमा विचाराधीन था। 27 अगस्त 2020 को पारित ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध मु ईशा द्वारा कलेक्टर,नियंत्रक प्राधिकारी न्यायालय में अपील की गयी थी। कलेक्टर ने 31अक्तूबर 2020 को उस अपील निरस्त कर दिया और 5 नवंबर 2020 को भवन के ध्वस्तीकरण के लिए आरबीओ एक्ट की धारा 10 के अन्तर्गत आदेश पारित कर दिया।
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पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी सुरक्षा के बीच दो जेसीबी से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरु करा दिया। लगभग सात घंटे तक चली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में इमारत का लगभग तीन हिस्सा तोड़ा जा चुका था। इस बीच ध्वस्तीकरण पर रोक संबंधी हाई कोर्ट का आदेश प्रशासन को मिल गया। इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी गई। इस बाबत सीओ सिटी का कहना था कि कोर्ट का स्टे आर्डर आने के बाद ध्वस्तीकरण रोक दिया गया।
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