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Mau News: अब्बास को आरोप मुक्त किए जाने की अर्जी पर निर्णय 16 को

Fri, 13 Oct 2023 12:26 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Oct 2023 12:26 AM IST
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Decision on the petition to acquit Abbas on 16th
आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की बृहस्पतिवार को कासगंज जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी हुई। एसीजेएम एमपी/ एमएलए श्वेता चौधरी ने मामले में आरोप से मुक्त किए जाने की अर्जी पर निर्णय के लिए 16 अक्तूबर की तिथि नियत किया।
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विधान सभा चुनाव के दौरान मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजारामपुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला। जिसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
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मामले में एसीजेएम ने आरोप से मुक्त किए जाने की की अर्जी पर सुनवाई के बाद निर्णय के लिए 16 अक्तूबर की तिथि नियत की। वहीं बिना अनुमति विजय जुलूस निकालने के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।
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