फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Vicious seven-year imprisonment

दुराचारी को सात साल का कारावास

Sun, 24 Jul 2016 12:16 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, मऊ
ब्यूरो, अमर उजाला, मऊ Updated Sun, 24 Jul 2016 12:16 AM IST
विज्ञापन
Vicious seven-year imprisonment
कोर्ट
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने शनिवार को सरायलखंसी थाना क्षेत्र में नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुराचार करने के मामले में एक व्यक्ति को सात साल के सश्रम कारावास की सजा और 20 हजार जुर्माना लगया है। इसके अलावा युवती के अपहरण के आरोप में तीन वर्ष कारावास और पांच हजार अर्थदंड निर्धारित किया है।
विज्ञापन



अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अन्य दो आरोपियों को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया।  अर्थदंड से प्राप्त 13 हजार रुपए पीड़ित को दिए जाएंगे जबकि न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उसके मानसिक उत्पीड़न की क्षतिपूर्ति दिलाने को कहा है।  
विज्ञापन



 किशोरी के पिता ने सरायलखंसी थाने में 28 अक्तूबर 2008 को रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को कुच लोग बहला फुसलाकर ले गए और उसके साथ दुराचार किया। इस मामले में शहर कोतवाली के भीटी  मुहल्ला निवासी अर्जुन गुप्ता, कोपागंज बाजार निवासी चंदन गुप्ता और सहादतपुरा के राजू गुप्ता को आरोपी बनाया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों के विरुद्ध कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी श्रीप्रकाश यादव ने आठ गवाह पेश किए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed