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जालसाजी और लूट के आरोपियों ने किया समर्पण
Updated Thu, 22 Jun 2017 11:27 PM IST
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मऊ। जालसाजी और लूट के मामले में तीन आरोपियों ने गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। इस दौरान सीजेएम प्रमोद कुमार सिंह ने केस डायरी का अवलोकन करने के बाद सभी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया।
पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। बालमुकुंद सिंह की तहरीर पर कोर्ट के आदेश पर परदहां ब्लाक के वीडीओ सहित कई लोगों के विरुद्व जालसाजी करके मोटरसाइकिल के नंबर को बोलेेरों दिखाकर सरकारी धन का गबन करने के मामले में आरोपी परदहां ब्लाक में बाबू के पद पर कार्यरत वर्तमान में दोहरीघाट ब्लाक में तैनात कोतवाली घोसी क्षेत्र के पिड़ऊत सिंहपुर गांव निवासी लल्लन राय पुत्र कोदई राय ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। सीजेएम ने उन्हे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया, तथा जमानत अर्जी खारिज कर दिया। आरोपी की ओर से जिला जज की कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने 24 जून की तिथि नियत कर दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। लूट और धकमी के मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के पखईपुर गांव निवासी राहुल सिंह पुत्र अरुण सिंह और कैथवली गांव निवासी रितेश पुत्र हीरा यादव ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। सीजेएम ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया।
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पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। बालमुकुंद सिंह की तहरीर पर कोर्ट के आदेश पर परदहां ब्लाक के वीडीओ सहित कई लोगों के विरुद्व जालसाजी करके मोटरसाइकिल के नंबर को बोलेेरों दिखाकर सरकारी धन का गबन करने के मामले में आरोपी परदहां ब्लाक में बाबू के पद पर कार्यरत वर्तमान में दोहरीघाट ब्लाक में तैनात कोतवाली घोसी क्षेत्र के पिड़ऊत सिंहपुर गांव निवासी लल्लन राय पुत्र कोदई राय ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। सीजेएम ने उन्हे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया, तथा जमानत अर्जी खारिज कर दिया। आरोपी की ओर से जिला जज की कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने 24 जून की तिथि नियत कर दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। लूट और धकमी के मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के पखईपुर गांव निवासी राहुल सिंह पुत्र अरुण सिंह और कैथवली गांव निवासी रितेश पुत्र हीरा यादव ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। सीजेएम ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया।
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