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स्कूल मैनेजर सहित पांच के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा

Thu, 05 Jul 2018 12:08 AM IST
Updated Thu, 05 Jul 2018 12:08 AM IST
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स्कूल मैनेजर सहित पांच के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा
घोसी। कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर बुधवार को पद्मीडांड़ गांव स्थित इंटर कालेज के प्रबंधक सहित पांच के विरुद्ध जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि सभी ने जालसाजी करके विद्यालय खोलने के लिए चरागाह की जमीन विद्यालय के नाम करा लिया।
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पुलिस के अनुसार, कोतवाली क्षेत्र के पदमीडाड़ गांव में चारागाह के लिये आराजी नंबर 31 में 2.474 हेक्टेयर भूमि तहसील के अभिलेखों में दर्ज है। वादनी मीना देवी ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि गांव के ही मोहित यादव पुत्र रामधारी, सरस्वती देवी पत्नी मोहित यादव, शिवशंकर पुत्र मोहित यादव, श्रवण यादव पुत्र शिवशंकर एवं आशा देवी पत्नी शिवशंकर आदि ने सदर तहसील मऊ के अभिलेखों में जालसाजी कर मोहित यादव पुत्र रामधारी के नाम चारागाह की अराजी नंबर 31 पर दर्ज करा लिया। बाद में इस जमीन को इंदिरा गांधी इंटर कालेज, अम्बेडकर विद्यालय आदि के नाम बैनामा कर दिया और विद्यालय खोल लिया। इस संबंध में तत्कालीन हल्का लेखपाल ने 2अगस्त 08 को शिकायत पर इस भूमि को चारागाह बताते हुये रिपोर्ट तहसीलदार को भेज दिया। इस पर तहसीलदार ने 5 दिसम्बर 2009 को बेदखल करने का आदेश दिया। बावजूद इसके जमीन खाली नहीं किया गया और विद्यालय चल रहा है। जबकि चारागाह की जमीन पर किसी का नाम दर्ज नही होता। कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश एवं मीना देवी की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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