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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने हत्या और गैर इरादतन हत्या के अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार सहादतपुरा मुहल्ला निवासिनी रीता सिंह पत्नी धीरज सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि उसके पति धीरज सिंह तहसील सदर में लेखपाल के पद पर तैनात थे। 11 फरवरी 2019 की शाम को उसके घर पर कुछ लोग आए और उनके पति से बात करने लगे। इस दौरान वह बाजार चली गई। उसी समय उनके पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के छोटी रस्तीपुर गांव निवासी मनोज राम पुत्र रामनाथ और विनोद कुमार पुत्र जगरनाथ की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। सरसेना गांव निवासिनी सीता पासी पुत्री मंगरु की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि उसका भतीजा अरविंद को विवाद के चलते ऑटो चलाने के नाम पर बुलाकर 21 फरवरी 2019 को आरोपीगण ने मारपीट कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान अरविंद की मौत हो गई। मामले में आरोपी सरसेना गांव निवासिनी सुधा पत्नी साहब और सुनीता पुत्री साहब की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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