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गैर इरादतन हत्या सहित तीन मामलों में छह की जमानत खारिज

Fri, 12 Oct 2018 11:53 PM IST
Updated Fri, 12 Oct 2018 11:53 PM IST
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गैर इरादतन हत्या सहित तीन मामलों में छह की जमानत खारिज

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मऊ । जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या , हत्या का प्रयास और अपहरण के मामले में छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। छित्तनपूरा मोहल्ला निवासी मोहम्मद हाशिम पुत्र रशीद अहमद की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 21 सितंबर को शाम चार बजे घर के अंदर आम के पौधे के बंटवारे के विवाद को लेकर आरोपीगण ने उसे तथा उसके भाई सलीम और पिता रशीद अहमद को जान से मारने का प्रयास किया। इलाज के दौरान रशीद की मौत हो गई। मामले में आरोपी छित्तनपूरा मुहल्ला निवासी मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद शाहिद उर्फ डिस्को और मोहम्मद हामिद पुत्रगण ताहिर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई । जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया ।

दूसरा मामला कोतवाली मुहम्दाबाद गोहना क्षेत्र का है। महरूपुर गांव निवासी शकीला खातून पत्नी आरिफ की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 19 मई 2017 को पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने चाकू से जान से मारने का प्रयास किए जिससे आरिफ ,असलम, शाहनवाज और अजमल को चोटे आई। मामले में आरोपी नौशाद और शादाब पुत्रगण नेसार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया । तीसरा मामला तीसरा मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा अशोक गुप्ता के चाचा का तीन वर्षीय लड़का अंश गुप्ता 12 सितंबर को खो गया । पुलिस ने आरोपी के पास से लड़के को बरामद किया। मामले में आरोपी रसूलपुर गांव निवासी सरिता देवी पत्नी राजेश राम और गाजीपुर जनपद के मरदह थाना क्षेत्र के बरही गांव निवासी आरती देवी पत्नी अमित राम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया
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