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Mau News: हत्या के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 04 Jul 2026 12:34 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 04 Jul 2026 12:34 AM IST
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Bail pleas of two accused in murder case rejected.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने हत्या के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार अरदौना रोहिया गांव निवासी वादिनी मुकदमा लक्ष्मी देवी पत्नी भूपेंद्र यादव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
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वादी पक्ष का कथन है कि 26 अप्रैल 2026 की रात्रि में अभियुक्तों ने उसके पुत्र विपुल यादव की मारपीट कर हत्या कर दी तथा शव को खेत में फेंक दिया।
मामले में आरोपी अरदौना गांव निवासी रामानंद यादव पुत्र जद्दू और संजय यादव पुत्र रमाकांत ने जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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