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अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दो की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 12 Jul 2022 12:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 12 Jul 2022 12:00 AM IST
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Bail applications of two rejected in kidnapping and rape case
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने अपहरण और दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार धर्मपुर बिशनपुर लिलहवा गांव निवासी मनोज कुमार पुत्र सुरेश यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 9 मार्च को दोपहर में वादी का भाई राकेश यादव घर से डीजल लेने के लिए गया था, जहां सुग्गी चौरी के पास आरोपी उसे मारपीट कर हत्या करने की नीयत से उसका अपहरण कर लिया। मामले में आरोपी सुल्तानपुर बारहगांवा गांव निवासी अजय पुत्र मुन्नीलाल चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा के साथ आरोपी ने 21 मार्च को छेड़छाड़ करने के साथ ही दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी प्यारेपुर सलाउद्दीनपुर गांव निवासी अमित चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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