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Mau News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में जमानत अर्जी खारिज

Thu, 28 Mar 2024 02:10 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 28 Mar 2024 02:10 AM IST
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Bail application rejected in gang rape case of minor
मऊ। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में नामजद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की दो दिसंबर 23 की रात 8 बजे शौच करने के लिए गई थी। इसी दौरान पांच लोग उसे उठाकर ट्यूबवेल पर ले गए। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी कप्तान ट्यबवेल पर बाहर खड़ा हो गया और चार लोगों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया। आरोपी पिरूवा गांव निवासी सिकंदर पुत्र रामचंदर की ओर से जमानत के लिए अलग-अलग अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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