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Mau News: दहेज हत्या के मामले में सास और ससुर की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 16 May 2023 12:35 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 16 May 2023 12:35 AM IST
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Bail application of mother-in-law and father-in-law rejected in dowry murder case
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी सास और ससुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार गाजीपुर जनपद के करंडा थाना क्षेत्र के लीलापर गांव निवासी सुशील कुमार की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है की पुत्री प्रतिभा कुमारी की शादी संतोष कुमार के साथ 23 फरवरी को हुई थी। आरोप है कि आरोपीगण दहेज के लिए प्रतिभा को प्रताड़ित करते थे।

प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर प्रतिभा ने 27 मार्च को आत्महत्या कर ली। मामले में आरोपी कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के भुजही गांव निवासी ससुर किशुनधारी और सास पार्वती देवी पत्नी किशुनधारी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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