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Mau News: दुष्कर्म सहित दो मामलों में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने शादी का लालच देकर दुष्कर्म करने और नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा को शादी का झांसा देकर आरोपी ने दुष्कर्म किया। इसके बाद शादी करने से इंकार कर दिया। मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के बहोरनपुर गांव निवासी अमरजीत यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया।
दूसरा मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की 14 वर्षीय नातिन को आरोपी 6 जून को भगा ले गया। मामले में आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के मलपुर लोहराई गांव निवासी पृथ्वी चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया। जिला जज ने अपने आदेश में लिखा कि पीडिता को आरोपी रांची लेजाकर पत्नी की तरह रखा था। मामला गंभीर प्रकृति का एक सामाजिक अपराध है। अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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पहला मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा को शादी का झांसा देकर आरोपी ने दुष्कर्म किया। इसके बाद शादी करने से इंकार कर दिया। मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के बहोरनपुर गांव निवासी अमरजीत यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया।
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दूसरा मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की 14 वर्षीय नातिन को आरोपी 6 जून को भगा ले गया। मामले में आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के मलपुर लोहराई गांव निवासी पृथ्वी चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया। जिला जज ने अपने आदेश में लिखा कि पीडिता को आरोपी रांची लेजाकर पत्नी की तरह रखा था। मामला गंभीर प्रकृति का एक सामाजिक अपराध है। अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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