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Mau News: हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 16 Feb 2024 12:58 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Feb 2024 12:58 AM IST
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Bail application of accused in murder case rejected
मऊ। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रभारी जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के अब्दोपुर गांव निवासी आशीष कुमार यादव पुत्र कमलेश यादव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि सात नवंबर 2023 को वह अपने भाई सोनू यादव के साथ दवा लेने के लिए जा रहा था। इसी दौरान आरोपीगण उसके भाई सोनू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में आरोपी अब्दोपुर गांव निवासी गोविंद यादव पुत्र दयाशंकर यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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